मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है। हालांकि, योजना के नियम व दिशा निर्देशों के अनुसार, जिन्होंने ऋण लिया हुआ है, वे इस योजना के तहत पंजीकृत होने की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले तक योजना का विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने बताया कि 7 दिन पहले तक यदि किसान, जिसने ऋण लिया हो, उसने योजना से ऑप्ट- आउट नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में ऋणी किसान का प्रीमियम काटा जाता है। अगर कोई किसान 7 दिन पहले तक ये सूचना देता है तो उनके प्रीमियम की राशि नहीं ली जाएगी।