Home Hindi केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ एक्ट 1995 को बदलने की कोशिश...

केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ एक्ट 1995 को बदलने की कोशिश अफसोसनाक राज्यसभा में पेश किए गए निजी विधेयक को खारिज किया जाए : शाही इमाम पंजाब

38
0

केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ एक्ट 1995 को बदलने की कोशिश अफसोसनाक

राज्यसभा में पेश किए गए निजी विधेयक को खारिज किया जाए : शाही इमाम पंजाब

लुधियाना, 19 दिसंबर ( राजीव कुमार ) : बीते दिनों राज्यसभा में बीजेपी के राज्यसभा सदस्य श्री हरनाथ यादव की ओर से वक्फ एक्ट 1995 के खिलाफ पेश किए गए एक निजी विधेयक की विरोधता करते हुए आज यहां भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रही मशहूर पार्टी मजलिस अहरार इस्लाम हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पंजाब के शाही इमाम मौलाना मुहम्मद उस्मान लुधियानवी ने इसे अफसोसनाक करार दिया, शाही इमाम ने कहा कि वक्फ एक्ट 1995 देशभर की वक्फ संपत्तियों की हिफाजत के लिए बनाया गया एक कानून है यह कानून किसी भी तरह किसी दूसरे की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचता बल्कि वक्फ संपत्तियों पर जो नाजायज कब्जे हुए हैं उनको हटाने के लिए फायदेमंद साबित होता है। शाही इमाम ने कहा कि वक्फ एक्ट 1995 को बदलना अब बोर्ड को कमजोर करना होगा। उन्होंने कहा कि पहले ही देश भर में लाखों वक्फ संपत्तियों पर नाजायज कब्जे हुए हैं जिनके मुकदमे अभी भी अदालतों में विचार अधीन पड़े है। शाही इमाम मौलाना मुहम्मद उस्मान लुधियानवी ने केंद्र सरकार से मांग कि है कि राज्यसभा में पेश किए गए इस निजी विधेयक को खारिज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में वक्फ संपत्तियां बड़ी हद तक मुस्लिम समुदाय की शिक्षा प्रणाली और धार्मिक संस्थाओं को चलाने में सहायक साबित हुई। इन संपत्तियों के साथ छेड़-छाड़ करना किसी भी तरह उचित नहीं। उन्होंने कहा कि देशभर के मुसलमान वक्फ एक्ट 1995 के खिलाफ लाए गए इस निजी विधेयक की विरोधता करते हैं और विशेष कर प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मांग करते हैं कि इस एक्ट को बदलने की प्रक्रिया पर फौरी तौर पर रोक लगनी चाहिए। वर्णनयोग है कि भारत में सन 1964 में जब वक्फ संपत्तियों की देख-रेख के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था जो कि हर एक राज्य में बनाया गया था व वक्फ एक्ट 1995 एक ऐसा कानून है जिसके द्वारा वक्फ बोर्ड अपनी किसी भी संपत्ति पर कानूनी तौर पर अपना हक जताता है, अगर यह संपत्ति वक्फ की नहीं होती तो संपत्ति के मालिकों को अदालत द्वारा यह साबित करना होता है कि यह संपत्ति उनकी है। वक्फ एक्ट 1995 को अब कुछ ताकते इसलिए भी बदलना चाहती हैं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियों पर कब्जा है और अगर इस वक्फ एक्ट को बदल दिया गया तो कहीं ना कहीं कब्जाधारी उन सब संपत्तियों पर हमेशा के लिए अपना हक जमा लेंगे।


फोटो कैप्शन : जामा मस्जिद लुधियाना में वक्फ एक्ट 1995 को लेकर किए गए पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाही इमाम पंजाब मौलाना मुहम्मद उस्मान लुधियानवी।

Report By : Rajiv Kumar / Cirme Trackers 24×7 

Previous articleThought of the day
Next articleGovernor Banwari Lal Purohit inspects facilitation camp held under Viksit Bharat Sankalap Yatra by Ludhiana Administration 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here